ऐसे ले सकते हैं सरकार की 3,000 रुपये मासिक पेंशन योजना का फायदा, जानिए क्या हैं नियम और शर्तें PMSYM: जानिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना से जुड़ने की क्या है पात्रता और शर्तें श्रम मंत्रालय ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के 40 वर्ष तक की आयु के कामगार 15 फरवरी से ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना से जुड़ सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 में इस योजना की घोषणा की है। योजना का उद्देश्य 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन उपलब्ध कराना है। यह योजना रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कवर करेगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) के तहत योजना का लाभ उठाने की पात्रता और शर्तें श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक, यह योजना असंगठित क्षेत्र मे...